Kangra: चिट्टे के दोषी को मिला पांच वर्ष का कठाेर कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 11 Mar, 2025 09:03 PM

damtal chitta accused imprisonment

चिट्टे के मामले में नूरपुर एडिशनल सैशन न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

डमटाल/ठाकुरद्वारा (सिमरन/गगन): चिट्टे के मामले में नूरपुर एडिशनल सैशन न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सरकारी अधिवक्ता डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी नूरपुर राहुल चोपड़ा ने बताया कि थाना इंदौरा के तहत पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा में 21/02/2023 को आरोपी कंस राज के पास से 7.79 ग्राम चिट्टे की खेप को बरामद किया था। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी नशे के अवैध कारोबार को अंजाम दे रहा है।

पुलिस ने आरोपी कंस राज पुत्र चमन लाल निवासी गांव तमोता डाकघर तहसील इंदौरा के घर पर दबिश दी। पुलिस द्वारा सर्च के दौरान आरोपी के घर से चिट्टे की खेप को बरामद किया गया था। उन्होंने बताया कि नूरपुर एडिशनल सैशन न्यायाधीश राजिंदर कुमार की अदालत में आरोपी के खिलाफ चले केस के दौरान कुल 19 गवाहों को पेश किया जिनके बयान कलमबद्ध किए गए। न्यायाधीश ने सभी गवाहों को सुनने के बाद कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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