पंचायती राज संस्थाओं के 86 रिक्त पदों के लिए उपचुनाव 25 फरवरी को, अधिसूचना जारी

Edited By Vijay, Updated: 29 Jan, 2024 07:38 PM

by election to 86 vacant posts of panchayati raj institutions

हिमाचल प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं की 86 रिक्त पदों के लिए उपचुनावों की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के उन पंचायत समिति के वार्डों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जहां पर...

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं की 86 रिक्त पदों के लिए उपचुनावों की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के उन पंचायत समिति के वार्डों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जहां पर उपचुनाव होना है। इसी प्रकार जिन विकास खंडों की ग्राम पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्य का निर्वाचन होना है, उन ग्राम पंचायतों में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इन पदों के लिए 25 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। राज्य में प्रधान के 7, उपप्रधान व पंचायत समिति सदस्यों के 3-3 तथा पंचायत वार्ड सदस्यों के 73 पद रिक्त हैं। 

8, 9 व 12 फरवरी को दाखिल किए जाएंगे नामांकन पत्र
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उपचुनाव के लिए 8, 9 व 12 फरवरी को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, जिनकी जांच पड़ताल 13 फरवरी को सम्बन्धित रिटर्निंग या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रात: 10 बजे के उपरान्त की जाएगी। इच्छुक प्रत्याशी 15 फरवरी को सायं 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 15 फरवरी को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरन्त पश्चात चुनाव चिन्ह आबंटित किए जाएंगे। यह चुनाव स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा तथा किसी भी उम्मीदवार को उसकी पसंद का चुनाव चिन्ह आबंटित नहीं किया जाएगा। मतदान 25 फरवरी को प्रात: 8 बजे से सांय 4 बजे तक करवाया जाएगा। प्रधान, उपप्रधान एवं पंचायत सदस्यों के पद की मतगणना 25 फरवरी को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात पंचायत मुख्यालय पर तथा सदस्य पंचायत समिति की मतगणना 26 फरवरी को खंड मुख्यालय पर प्रात: 9 बजे से की जाएगी।

मतदाता सूची में 2 फरवरी तक करवा सकते हैं नाम दर्ज
उपचुनावों वाली पंचायत में मतदाता 2 फरवरी तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सुरजीत राठौर ने बताया कि उन पंचायतों के मतदाता जहां पर उपचुनाव होने हैं, उनका कोई भी साधारण निवासी जिसने कि 1 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, अपना नाम सम्बन्धित पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु 2 फरवरी तक सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त को प्रारूप 2 पर आवेदन कर सकते हैं।
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