Himachal: छोटे कारोबारियों को सरकार की बड़ी राहत, अब महज 3 दिन में मिलेगा GST नंबर

Edited By Vijay, Updated: 28 Mar, 2026 11:24 AM

big relief for small businessmen from government

सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2025 को मंजूरी दे दी है। जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर लागू किए गए इन नए नियमों से राज्य में जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया न केवल सरल होगी, बल्कि बेहद...

शिमला (संतोष): सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2025 को मंजूरी दे दी है। जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर लागू किए गए इन नए नियमों से राज्य में जीएसटी.पंजीकरण की प्रक्रिया न केवल सरल होगी, बल्कि बेहद तेज भी हो जाएगी। नए नियमों (नियम 9 क) के तहत, अब जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को डाटा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर पोर्टल द्वारा पहचाने जाने पर, आवेदन जमा करने के मात्र तीन कार्य-दिवसों के भीतर इलैक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण प्रदान कर दिया जाएगा। यह सुविधा उन सभी आवेदकों के लिए उपलब्ध होगी, जो नियम 8, 12 या 17 के तहत आवेदन करते हैं।

सरकार ने उन करदाताओं के लिए नियम (14 क) के तहत एक नया विकल्प पेश किया है, जिनका मासिक निर्गम कर दायित्व 2.50 लाख रुपए से कम है। यह विकल्प उन लोगों के लिए है, जिनका कुल टैक्स दायित्व तय सीमा से अधिक नहीं है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या का सफल प्रमाणीकरण अनिवार्य है। इस नियम के तहत पंजीकृत व्यक्ति उसी राज्य में एक ही पैन नंबर पर दूसरा पंजीकरण प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति इस विशेष विकल्प से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे प्रारूप जीएसटी आरईजी-32 में आवेदन करना होगा।

हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। 1 अप्रैल, 2026 से पहले आवेदन करने पर कम से कम 3 महीने का रिटर्न और उसके बाद कम से कम एक कर अवधि का रिटर्न दाखिल होना अनिवार्य है। पंजीकरण की तारीख से आवेदन की तारीख तक के सभी रिटर्न जमा होने चाहिए। आवेदक के खिलाफ रद्दीकरण की कोई कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। यह नई अधिसूचना 18 मार्च को जारी की गई है, लेकिन इन नियमों को 1 नवम्बर, 2025 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार के इस कदम से राज्य के हजारों छोटे व्यापारियों को डिजिटल माध्यम से त्वरित पंजीकरण की सुविधा मिलेगी और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा।

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