Solan: रत्ता नदी में काली राखी गिराने के मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान कंपनी के बिजली कनैक्शन काटने के आदेश जारी

Edited By Kuldeep, Updated: 13 Nov, 2024 11:24 PM

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बद्दी-नालागढ़ एनएच पर भुड्ड बैरियर स्थित रत्ता नदी में अवैध रूप से काली राखी गिराने के मामले में हाईकोर्ट ने बिजली बोर्ड को क्लैरिज मोल्डेड कंपनी की बिजली काटने के आदेश जारी किए हैं।

बीबीएन (ठाकुर): बद्दी-नालागढ़ एनएच पर भुड्ड बैरियर स्थित रत्ता नदी में अवैध रूप से काली राखी गिराने के मामले में हाईकोर्ट ने बिजली बोर्ड को क्लैरिज मोल्डेड कंपनी की बिजली काटने के आदेश जारी किए हैं। बद्दी-बरोटीवाला में प्रदूषण से जुड़े मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य विद्युत बोर्ड व एसपी बद्दी तथा क्लैरिज मोल्डेड कंपनी लिमिटेड यूनिट-1 को याचिका में आवश्यक पक्षकार समझते हुए प्रतिवादी बनाया है। कोर्ट ने यह देखते हुए कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्लैरिज मोल्डेड कंपनी लिमिटेड को अवैज्ञानिक तरीके से रत्ता नदी के जलग्रहण क्षेत्र में राख डालने का दोषी पाया था, इसलिए बिजली बोर्ड को इस कंपनी का बिजली कनैक्शन काटने के आदेश दिए। कोर्ट ने एसपी बद्दी को भी निर्देश दिया है कि वे कारण बताएं कि जब कंपनी द्वारा की गई न्यूसैंस स्पष्ट है तो उक्त फर्म के खिलाफ मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई।

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