Chamba: प्रतिबंधित नशीली दवाइयां रखने व बेचने के दोषी को 5 साल का कठोर कारावास, 1.20 लाख का जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 27 Mar, 2025 07:36 PM

accused sentenced and fined in drug case

स्पैशल जज एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा जसवंत सिंह की अदालत ने संजय तोमर पुत्र श्याम वीर तोमर निवासी गांव मानपुरा जिला एटा (उत्तर प्रदेश) को ड्रग व कोस्मैटिक एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

चम्बा (काकू): स्पैशल जज एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा जसवंत सिंह की अदालत ने संजय तोमर पुत्र श्याम वीर तोमर निवासी गांव मानपुरा जिला एटा (उत्तर प्रदेश) को ड्रग व कोस्मैटिक एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी चम्बा अनिल शर्मा ने की।

उन्होंने बताया कि 5 मार्च, 2018 को पुलिस टीम ने संजय तोमर के उदयपुर गांव स्थित क्वार्टर में रेड मारकर विभिन्न तरह की प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की खेप बरामद की थी। पुलिस की पूछताछ में संजय तोमर इन दवाओं की खरीद-फरोख्त का कोई वैध परमिट नहीं दिखा पाया। इस पर पुलिस ने संजय तोमर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।

पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल और कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान अदालत में दायर कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पंद्रह गवाह पेश कर संजय तोमर पर लगे आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संजय तोमर को 5 वर्ष के कठोर कारवास और 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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