Kullu: महिला से मारपीट और कपड़े फाड़ने पर युवक दोषी करार, 1 वर्ष की कैद

Edited By Vijay, Updated: 25 Feb, 2025 06:42 PM

a youth was found guilty of assaulting a woman and tearing her clothes

आनी पुलिस थाना के तहत एक महिला के साथ गाली-गलौज, मारपीट करने व कपड़े फाड़ने के मामले में अदालत ने युवक को दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष की कैद और 5,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

आनी (ब्यूरो): आनी पुलिस थाना के तहत एक महिला के साथ गाली-गलौज, मारपीट करने व कपड़े फाड़ने के मामले में अदालत ने युवक को दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष की कैद और 5,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला न्यायवादी ऐश्वर्य चौहान ने बताया कि आनी निवासी सुषमा भारद्वाज पत्नी राजेन्द्र भारद्वाज ने वर्ष 2018 को पुलिस थाना आनी में प्रिंस पुत्र राज कटोच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सुषमा भारद्वाज ने आरोप लगाए थे कि प्रिंस ने उसके गेस्ट हाऊस के सामने करवाई जा रही सोलिंग को उखाड़ा और जब उसे रोका गया तो प्रिंस ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की।

इस दौरान उसे खरोंचें आईं और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। सुषमा भारद्वाज ने आरोप लगाया था कि प्रिंस ने घर जाकर दराट लाया और जान से मारने की भी धमकी दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 341, 504, 506, 323 और 201 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। उन्होंने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आनी विशाल तिवारी की अदालत ने प्रिंस को दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 323 के तहत 1 वर्ष कारावास और 1 हजार जुर्माना, धारा 341 के तहत 1 महीने की कैद और 500 रुपए जुर्माना, 504 के तहत 3 महीने की कैद और 2 हजार रुपए जुर्माना और धारा 506 के तहत 3 माह की कैद और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि आईपीसी की धारा 201 के तहत प्रिंस को दोषी न पाते हुए बरी किया गया।

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