Edited By Vijay, Updated: 01 Nov, 2025 05:02 PM

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (स्पैशल जज) सुंदरनगर की अदालत ने चरस रखने के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को 8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
सुंदरनगर (सोढी): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (स्पैशल जज) सुंदरनगर की अदालत ने चरस रखने के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को 8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उपजिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दोषी की पहचान कन्हैया लाल पुत्र दुर्गा राम निवासी गांव टिक्कर, डाकघर पौड़ा कोठी व तहसील निहरी के रूप में हुई है।
घटना 4 अक्तूबर, 2017 की है। सुंदरनगर थाना के एएसआई राम प्रकाश अपनी पुलिस टीम के साथ मलोह क्षेत्र में गश्त पर थे। दोपहर करीब सवा 2 बजे उन्होंने एक व्यक्ति को मलोह की तरफ से पैदल आते देखा, जिसके कंधे पर एक लाल रंग का बैग था। सामने पुलिस दल को देखकर वह व्यक्ति अचानक रुक गया और घबरा गया, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ।
पूछताछ करने पर उसने अपना नाम कन्हैया लाल बताया। जब पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें एक पॉलीथीन का लिफाफा मिला। लिफाफे की जांच करने पर उसमें से 922 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत आरोपी कन्हैया लाल को गिरफ्तार कर लिया और सुंदरनगर थाने में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
मामले की पूरी तफ्तीश एएसआई राम प्रकाश द्वारा की गई और अदालत में चालान पेश किया गया। मुकद्दमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पैशल जज सुंदरनगर की अदालत ने कन्हैया लाल को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।