Hamirpur: चिट्टे के आरोपी को 6 महीने कैद और 10 हजार जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 03 Mar, 2025 07:17 PM

6 months imprisonment and 10 thousand fine to the accused of chitta

सोमवार को अप्पर सत्र न्यायाधीश सचिन रघु की कोर्ट ने चिट्टे के मामले में दोषी करार देते आरोपी शुभम पटियाल निवासी गांव गुटियाना, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर को 6 महीने कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

हमीरपुर (अजय): सोमवार को अप्पर सत्र न्यायाधीश सचिन रघु की कोर्ट ने चिट्टे के मामले में दोषी करार देते आरोपी शुभम पटियाल निवासी गांव गुटियाना, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर को 6 महीने कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 20 अक्तूबर, 2021 का है। आरोपी शुभम पटियाल से दरकोटी क्षेत्र में 6.55 ग्राम हैरोइन/चिट्टा बरामद किया गया था। इसके साथ ही वह बिना नंबर प्लेट, हैल्मेट और ड्राइविंग लाइसैंस के मोटरसाइकिल चलाता हुआ पाया गया था।

इस मामले की सुनवाई हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से उप जिला अटॉर्नी राहुल चोपड़ा ने की। अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा 10 गवाहों की जांच की गई। साक्ष्यों के निष्कर्ष पर और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की सुनवाई के पश्चात प्रथम दृष्टया में न्यायालय ने अभियुक्त शुभम पटियाल को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177, 181 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया।

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