Himachal: मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ प्रदर्शन पर BJP कार्यकर्ताओं समेत 62 लोगों पर 3 FIR दर्ज

Edited By Vijay, Updated: 26 Jul, 2025 03:35 PM

3 fir filed against 62 people for protesting against the minister

मंडी जिले के थुनाग में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन ने अब कानूनी रंग ले लिया है। इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित कुल 62 लोगों के खिलाफ जंजैहली थाने में तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं।

थुनाग (ख्यालीराम): मंडी जिले के थुनाग में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन ने अब कानूनी रंग ले लिया है। इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित कुल 62 लोगों के खिलाफ जंजैहली थाने में तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। इन एफआईआर में रास्ता रोकने, काले झंडे दिखाने, पत्थरबाजी और यहां तक कि जूता फैंकने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये तीनाें शिकायतें कांग्रेस नेता जगदीश रेड्डी और वीरेंद्र कुमार ने दर्ज कराई हैं। पुलिस ने बताया कि तीनों शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना के वक्त मौके पर पुलिस और कई लोग मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति की पुष्टि की गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने और जांच के बाद उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। 

बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम थुनाग में उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय के स्थानांतरण को लेकर पनपे तनाव के बीच हुआ। स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ता इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार काे जब मंत्री नेगी जंजैहली और थुनाग में बाढ़ व भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने और पीड़ितों से मिलने के बाद थुनाग विश्राम गृह में ठहरे हुए थे, तभी उन्हें विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था।

पहली FIR: रास्ता रोकना और काले झंडे दिखाना 
पहली एफआईआर में रास्ता रोकने और काले झंडे दिखाने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेता जगदीश रेड्डी ने जंजैहली थाने में शिकायत दर्ज की है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने थुनाग विश्राम गृह के बाहर मंत्री की सरकारी गाड़ी (HP07-0007 फॉर्च्यूनर) का रास्ता रोका। शिकायत के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, काले झंडे दिखाए और मंत्री को लगभग 2 घंटे तक विश्राम गृह में रुकने पर मजबूर किया। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) (गैर-कानूनी जमावड़ा), 189(2) (सरकारी अधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकना), 191(2) (किसी लोक सेवक को धमकाना) और 190 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज किया गया है। इस एफआईआर में कुल 57 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

जिनके नाम शिकायत में दर्ज हैं, उनमें प्रमुख रूप से कमल चंद राणा (थुनाग), गुलजारी लाल, चमन (केयोली), खेम दासी (जिला परिषद सदस्य, केयोली), पितांबर लाल, धनेश्वर (प्रधान, ग्राम पंचायत थुनाग), भीष्म उर्फ भीमा राम (भेखली), लायक राम (भेखली), गीतानंद (जंजैहली), ललित शर्मा (जंजैहली), योग राज उर्फ गोयल (लेहथाच), कला देवी (तुंगाधार), दिनेश कुमार (घरोट), शोभा सिंह, देश राज (सहाड़ा), देवेंद्र उर्फ डेविल (रुहाड़ा), प्रकाश चंद (कटारु), भीमा देवी (ढिम कटारु), धनेश्वरी (बुंग रेलचौक), उमा देवी (रोड़), हेम राज (तुंगाधार), तिलक राज (तुंगाधार), ओम प्रकाश (मझाखल), सोहन लाल (लम्बाथाच), बेली राम (खनियार), भावना गुप्ता (थुनाग), चमन लाल (आहुण), धर्म सिंह (रैहनधार), मोनिका ठाकुर (प्रधान ग्राम पंचायत पखरैर), युवराज (गुरनाल), टिकम राम (थरापड़), अनिल कुमार (शिवाथाना), उमेश चौहान, मेध राम (सराची), नवीन कुमार (थुनाग), तेज सिंह (बगल्यारा), भीम सिंह (बखलवार), कुलप सिंह (लम्बाथाच), गुलाब सिंह (प्रधान ग्राम पंचायत बहलथाच), बख्शी राम (थुनाग), वीरेंद्र कुमार (थुनाग), नर्वदा (ओडीधार), लवंग कुमार (सरोआ), दोलतू देवी (बगस्याड़), सोमा देवी (थुनाग), दीनानाथ (पखरैर), दुरगा सिंह (केयोली), मस्त राम (थुनाग), यमुना (थुनाग), कर्म सोनी (शिव बदार, तहसील सदर मंडी), ललिता कुमारी (थुनाग), उषा कुमारी (थुनाग), मनेंद्र कुमार (ओडीधार), रीना देवी (बखलवार), नीलमा देवी (पूर्व प्रधान पंचायत थुनाग), बोध राज (भेखली) और गीता देवी (थुनाग) शामिल हैं।

दूसरी FIR: पत्थरबाजी और जान से मारने की धमकी
जगदीश रेड्डी ने अपनी दूसरी शिकायत में मुरारी लाल (नरोट, थुनाग) पर मंत्री की गाड़ी (HP07-0007 फॉर्च्यूनर) पर पत्थर फैंकने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि हालांकि पत्थर गाड़ी पर नहीं लगा, लेकिन इससे मंत्री की जान को खतरा हो सकता था। मुरारी लाल पर कथित तौर पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकियां देने का भी आरोप है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 (हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 351(2) (किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या डराने के इरादे से हमला) और 352 (हमले के लिए उकसाना) के तहत दर्ज किया गया है। इस एफआईआर में केवल मुरारी लाल को आरोपी बनाया गया है।

तीसरी FIR: महिलाओं द्वारा रास्ता रोकना और जूता फैंकने का आरोप
वीरेंद्र कुमार निवासी गांव जंजैहली ने अपनी तीसरी शिकायत में 7 महिलाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार शाम करीब 5:35 बजे थुनाग बाजार के पास पुल पर इन महिलाओं ने मंत्री की गाड़ी को रोका। इन पर बागवानी महाविद्यालय को थुनाग से स्थानांतरित करने के खिलाफ नारेबाजी करने, काले झंडे दिखाने और गाड़ी की ओर जूता फैंककर मंत्री का अपमान करने का आरोप है। इस मामले में भी भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। इस एफआईआर में जिन महिलाओं के नाम दर्ज हैं, उनमें गीता देवी (थुनाग), रीना कुमारी (बखलवार), मोनिका (प्रधान पंचायत पखरैर), डोला देवी (थुनाग), सावित्री (थुनाग), शकुंतला (थुनाग) और भीष्मा देवी (थुनाग) शामिल हैं। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने इन मामलों की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस गहराई से जांच कर रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 

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