Edited By Vijay, Updated: 04 Jul, 2025 12:43 PM

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में आराेपी भजन सिंह उर्फ अंकू (21), निवासी करालटा, तहसील ननखड़ी व जिला शिमला को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है....
रामपुर बुशहर (नोगल): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में आराेपी भजन सिंह उर्फ अंकू (21), निवासी करालटा, तहसील ननखड़ी व जिला शिमला को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
क्या था मामला?
जिला उप-न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि यह मामला 4 नवम्बर 2021 को सामने आया था, जब पीड़िता अपने परिवार के साथ एक मेले में गई थी और रात को एक रिश्तेदार के घर पर रुकी थी। उसी घर में आरोपी भी रुका हुआ था, जो पीड़िता की बड़ी बहन का देवर है। रात को आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद 10 दिसम्बर 2021 को आरोपी पीड़िता के घर पहुंचा और वहां भी उसने फिर से पीड़िता के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए और रात के करीब 3 बजे फरार हो गया।
गर्भवती होने पर खुला राज, डीएनए रिपोर्ट से हुई पुष्टि
कुछ समय बाद जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ी तो उसे शिमला के अस्पताल ले जाया गया। वहां जांच में पता चला कि वह गर्भवती है। इस पर परिजनों को शक हुआ और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। ननखड़ी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान भ्रूण का डीएनए परीक्षण करवाया गया, जिसमें यह पुष्टि हुई कि आरोपी ही भ्रूण का जैविक पिता है। रासायनिक विश्लेषण और डीएनए रिपोर्ट ने मामले को पूरी तरह साफ कर दिया। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
14 गवाहों ने दर्ज करवाए बयान
अदालत में इस मामले से जुड़े कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इनमें सबसे अहम पीड़िता की गवाही और डीएनए रिपोर्ट रही, जो आरोपी को दोषी साबित करने में निर्णायक भूमिका में रही। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भजन सिंह को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया और कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
हिमाचल की खबरें व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए इस Link पर करें क्लिक