Edited By Kuldeep, Updated: 19 Aug, 2025 09:54 PM

प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यटन विभाग को अपनी वैबसाइट हैकरों द्वारा हैक होने से रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के आदेश दिए हैं।
शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यटन विभाग को अपनी वैबसाइट हैकरों द्वारा हैक होने से रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि विभाग की वैबसाइट का कोई दुरुपयोग न हो। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने नारकंडा जिला शिमला में पहाड़ी हाऊस बार एंड रेस्तरां को बंद न करने को लेकर दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिए। इस इकाई के मालिक संजीव कुमार ने खुद को ऑनलाइन ठगी का शिकार बताते हुए कहा था कि पर्यटन विभाग ने जिस आवेदन पर उसकी इकाई को रद्द करने के आदेश जारी किए, वह आवेदन उसने कभी किसी प्राधिकरण को ऑनलाइन नहीं किया था।
याचिकाकर्त्ता का कहना था कि वास्तव में पर्यटन विभाग के निदेशालय और जिला पर्यटन अधिकारी का ऑनलाइन पोर्टल सभी के लिए सुलभ है और किसी भी व्यक्ति द्वारा खाता खोलकर और आवेदन दायर करके इसका उल्लंघन किया जा सकता है। किसी ने ऐसा दुरुपयोग करते हुए उसकी पर्यटन इकाई के पंजीकरण नंबर का दुरुपयोग किया और उक्त इकाई को रद्द करने का ऑनलाइन आवेदन कर दिया।
इस आवेदन पर कार्यवाही करते हुए पर्यटन विभाग ने भी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास एवं पंजीकरण अधिनियम, 2002 की धारा 30(ए) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करके याचिकाकर्त्ता की पर्यटन इकाई का नाम हटाने का आदेश जारी कर दिया था। प्रार्थी ने ऐसे किसी आवेदन से किनारा करते हुए पर्यटन विभाग के विवादित आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिकाकर्त्ता की ओर से पेश की गई दलीलें सुनने और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग के 18 दिसम्बर 2024 के विवादित आदेश पर रोक लगा दी थी।