Shimla: किसी महिला की तस्वीरें लेना, पीछा करने के अपराध की परिभाषा में नहीं आता : हाईकोर्ट

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Aug, 2025 09:36 PM

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किसी महिला की तस्वीरें लेना, पीछा करने के अपराध की परिभाषा में नहीं आता। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने एक मामले में अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, जो किसी महिला का...

शिमला (मनोहर): किसी महिला की तस्वीरें लेना, पीछा करने के अपराध की परिभाषा में नहीं आता। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने एक मामले में अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, जो किसी महिला का पीछा करता है। परिभाषा के तहत दोष सिद्धि के लिए पीड़िता द्वारा स्पष्ट रूप से अरुचि के संकेत के बावजूद बार-बार व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाने के लिए होना चाहिए।

यदि किसी महिला द्वारा इंटरनैट, ई-मेल या अन्य प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक संचार के उपयोग की निगरानी का आरोप लगाया गया हो तो भी यह दंडनीय अपराध है। परंतु किसी की तस्वीरें लेना प्रथम दृष्टया, पीछा करने के अपराध की परिभाषा को पूरा नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि शिकायत में आरोप यह नहीं दर्शाते हैं कि आरोपी ने शिकायतकर्त्ता की पत्नी का पीछा किया था और व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाने के लिए उससे संपर्क किया था।

एकमात्र आरोप यह है कि याचिकाकर्त्ता ने शिकायतकर्त्ता की पत्नी की तस्वीरें ली थीं। प्रथम दृष्टया, ये आरोप पीछा करने की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं। कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकारते हुए कहा कि स्टेटस रिपोर्ट भी यह नहीं दर्शाती है कि प्रार्थी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी को हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

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