Shimla: चरस के आरोपियों को 10 साल का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 27 Sep, 2024 07:26 PM

10 years rigorous imprisonment for marijuana accused

जिला एंव सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने चरस रखने के जुर्म में आरोपियों को 10 साल कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

रामपुर बुशहर (नोगल): जिला एंव सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने चरस रखने के जुर्म में आरोपियों को 10 साल कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। न्यायालय में इस मुकदमें की पैरवी जिला न्यायवादी एलएम शर्मा व कमल चन्देल ने की। जिला उप-न्यायवादी ने बताया कि चरस के आरोपियों में श्याम सिंह आयु 47 वर्ष, पुत्र प्रेम दास गांव टिप्पर, डाकघर कोठी व बालकृष्ण आयु 47 वर्ष पुत्र शालीग राम गांव छबोली, डाकघर चवाई, तहसील आनी, जिला कुल्लू निवासी शामिल है।

उन्होंने कहा कि 17 जून, 2022 को पुलिस पार्टी मुख्य आरक्षी अनुपम की अगुवाई में प्राईवेट गाड़ी में मादक पदार्थ की रोकथाम हेतू रवाना थी। जब गाड़ी पटारना पुल के पास पहुंची तो वहां खडे दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने गाड़ी में लिफ्ट के लिए गाड़ी को रोकने के लिए हाथ का इशारा किया। इसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। जैसे ही वह आदमी गाड़ी के नजदीक आया, पुलिस को देखकर चिल्लाने लगा और पीछे की ओर भाग गया। ड्राईवर ने गाड़ी मोड़ी और उनका पिछा किया। इनमें से एक व्यक्ति ने अपनी पीठ में पीठू बैग उठाया हुआ था।

पुलिस ने थोड़ी दूरी पर उनको काबू किया। आरोपियों के भागने से पुलिस को वैग में किसी अवैध वस्तु का शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने ग्राम पंचायत प्रधान व वार्ड मैंम्बर को मौके पर बुलाया गया और उनके सामने बैग की तलाशी ली गई जिसमें से 3 किलो 22 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। अदालत में करीब 13 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। न्यायालय ने दोंनों पक्षों के साक्ष्य व दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।
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