Edited By Vijay, Updated: 23 Apr, 2025 12:13 PM

नारकंडा स्थित एक बार और रैस्टोरैंट की टूरिज्म परमिशन फर्जी हस्ताक्षर से रद्द करवाने का मामला सामने आया है। पुलिस थाना कुमारसैन में इस संबंध में बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 340(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
शिमला (संतोष): नारकंडा स्थित एक बार और रैस्टोरैंट की टूरिज्म परमिशन फर्जी हस्ताक्षर से रद्द करवाने का मामला सामने आया है। पुलिस थाना कुमारसैन में इस संबंध में बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 340(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में संजीव कुमार पुत्र कृष्ण चंद गांव चुरथ डाकघर माधवानी तहसील कुमारसैन ने बताया कि 17 दिसम्बर 2023 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके नाम से पहाड़ी हाऊस बार एंड रैस्टोरैंट नारकंडा की परमिशन रद्द करने की एक एप्लीकेशन टूरिज्म विभाग को भेजी थी। इस एप्लीकेशन में उसके फर्जी हस्ताक्षर स्कैन कर इस्तेमाल किए गए, जिससे उसकी टूरिज्म परमिशन रद्द कर दी गई।
16 मार्च को जांच में पाया गया कि यह एप्लीकेशन आयुष विज द्वारा लिखी गई और हस्ताक्षर भी आयुष विज द्वारा स्कैन किए गए थे, जिस पर मुकद्दमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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