Chamba: बिना बिल के मशीनरी ले जा रहे ट्रक चालक को ठोका लाखों रुपए का जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 26 Feb, 2025 08:02 PM

truck driver carrying machinery without bill was fined lakhs of rupees

पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर नैनीखड्ड के पास बिना बिल के सामान ले जा रहे एक ट्रक चालक को 7,59,600 रुपए जुर्माना किया है।

तुनुहट्टी (संजय): पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर नैनीखड्ड के पास बिना बिल के सामान ले जा रहे एक ट्रक चालक को 7,59,600 रुपए जुर्माना किया है। आबकारी कराधान विभाग ने यह कार्रवाई अमल में लाई है। विभाग की टीम ने सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी डल्हौजी बिन प्रसाद थापा की अगुवाई में नैनीखड्ड के पास नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान आने-जाने वाले मालवाहक वाहनों की जांच की जा रही थी ताकि पठानकोट से लाए जाने वाले सामान की जांच की जा सके। इस दौरान चैकिंग के दौरान मशीनरी से भरे एक वाहन को रोका गया तथा मशीनरी ले जाने के बारे में पूछताछ की गई जिसमें पाया गया कि यह खेप प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर के लिए थी लेकिन उपरोक्त मशीनरी की खेप एक अन्य फर्म मैसर्ज प्राइवेट लिमिटेड को भेजी जा रही थी।

चालक ने बताया कि मशीनरी को चम्बा जिले के चांजू में ले जाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए दस्तावेजों की कमी थी। आबकारी एवं कराधान विभाग ने दस्तावेजों प्रस्तुत न करने पर एचपी जीएसटी अधिनियम की धारा 129 के तहत 759600 रुपए का जुर्माना लगाया। इस मौके पर विभाग की तरफ से डेविड मोहन राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी डल्हौजी व चालक विनोद शर्मा की टीम के साथ अन्य मौजूद रहे। उधर, आबकारी कराधान विभाग की टीम ने सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी डल्हौजी बिन प्रसाद थापा ने बताया कि मशीनरी ले जाने के लिए जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर जुर्माना लगाया गया है।

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