Hamirpur: सुजानपुर में होली उत्सव के दौरान हथियारों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

Edited By Jyoti M, Updated: 05 Mar, 2025 09:28 AM

there will be a complete ban on weapons during the holi festival

सुजानपुर में 12 से 15 मार्च तक आयोजित किए जाने वाले राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए उत्सव की अवधि के दौरान नगर परिषद सुजानपुर के पूरे क्षेत्र में हथियार, गोला-बारूद या किसी...

हमीरपुर। सुजानपुर में 12 से 15 मार्च तक आयोजित किए जाने वाले राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए उत्सव की अवधि के दौरान नगर परिषद सुजानपुर के पूरे क्षेत्र में हथियार, गोला-बारूद या किसी भी तरह के अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र सुजानपुर में यह प्रतिबंध 12 से 15 मार्च तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि डयूटी पर तैनात पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा कर्मचारियों या अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

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