हिमाचल में आज से शुरू होगा BPL सर्वेक्षण का चौथा चरण,  जानिए किन परिवारों को मिलेगा लाभ

Edited By Swati Sharma, Updated: 01 Feb, 2026 11:10 AM

the fourth phase of the bpl survey will begin in himachal pradesh today

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhu) ने शनिवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण का चौथा चरण एक फरवरी से शुरू किया जाए।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhu) ने शनिवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण का चौथा चरण एक फरवरी से शुरू किया जाए।

'प्रत्येक पात्र परिवार को बीपीएल सूची में शामिल किया जाए'

सुक्खू ने विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक पात्र परिवार को बीपीएल सूची में शामिल किया जाए, ताकि वे विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा, "यह सर्वेक्षण पांच चरणों में किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र गरीब परिवार अपने वैध अधिकारों से वंचित न रहे।"

3 चरणों में कुल 59,829 बीपीएल परिवारों को सूची में किया गया शामिल

सर्वेक्षण के पहले तीन चरणों में राज्यभर में कुल 59,829 बीपीएल परिवारों को सूची में शामिल किया गया है। जिलावार आंकड़ों के अनुसार, बिलासपुर में 2,204, चंबा में 13,786, हमीरपुर में 3,480, कांगड़ा में 10,807, किन्नौर में 1,109, कुल्लू में 2,957, लाहौल-स्पीति में 206, मंडी में 12,045, शिमला में 4,522, सिरमौर में 1,277, सोलन में 1,567 और ऊना जिले में 5,869 परिवारों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीपीएल सूची में शामिल किए जाने वाले पात्र परिवारों में 27 वर्ष तक के अनाथ, 59 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों वाले परिवार तथा 27 से 59 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ऐसे परिवार, जिनकी मुखिया महिला है और जिनमें 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है, तथा वे परिवार जिनके मुखिया को 50 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता है, उन्हें भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा।

सुक्खू ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन कार्य करने वाले परिवारों को भी पात्र माना जाएगा। कमाई करने वाले सदस्यों के कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया या किसी अन्य स्थायी दिव्यांगता उत्पन्न करने वाली गंभीर बीमारी से पीड़ित परिवारों को भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। सरकार ने राज्य या केंद्र सरकार की आवास योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर पक्के मकानों में रहने वाले परिवारों को भी बीपीएल श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया है। 

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