Edited By Kuldeep, Updated: 20 Dec, 2024 07:16 PM
हमीरपुर(अजय) : विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी ने छेड़छाड़ मामले में दोषी करार दिए एक व्यक्ति को 2 साल के कारवास की सजा सुनाई है। मामले के आरोपी राहुल को दोषी करार देते हुए धारा 354 डी के तहत 2 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा...
हमीरपुर (अजय) : विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी ने छेड़छाड़ मामले में दोषी करार दिए आरोपी राहुल को दोषी करार देते हुए धारा 354 डी के तहत 2 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार उक्त आरोपी व्यक्ति पीड़ित बच्ची के कालेज से घर लौटते समय लगातार उससे संपर्क करके उसका पीछा करता था। मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों की जांच की। मुकद्दमा संदीप अग्निहोत्री जिला अटॉर्नी हमीरपुर द्वारा चलाया गया।