Hamirpur: अणुकलां में अनुमति के बिना निर्माण पर TCP विभाग ने जारी किया नोटिस, 15 दिन में स्थिति बहाल करने का आदेश

Edited By Vijay, Updated: 04 Jan, 2025 05:02 PM

tcp department issues notice on construction without permission

जिला मुख्यालय के साथ लगते राजस्व मुहाल अणुकलां में अनुमति के बगैर किए जा रहे निर्माण कार्य का कड़ा संज्ञान लेते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग ने एक व्यक्ति को नोटिस जारी किया है।

हमीरपुर (ब्यूरो): जिला मुख्यालय के साथ लगते राजस्व मुहाल अणुकलां में अनुमति के बगैर किए जा रहे निर्माण कार्य का कड़ा संज्ञान लेते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग ने एक व्यक्ति को नोटिस जारी किया है। टीसीपी विभाग के मंडलीय कार्यालय हमीरपुर के नियोजन अधिकारी की ओर से हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 की धारा 39 के तहत जारी इस नोटिस में उक्त व्यक्ति को निर्माण कार्य तुरंत रोकने और 15 दिन के भीतर जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश जारी किए गए हैं। नोटिस की अनुपालना न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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