Edited By Vijay, Updated: 12 Dec, 2024 10:41 PM

उत्तरी भारत के प्रसिद्ध शक्ति पीठ बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट दियोटसिद्ध में हुए बकरा नीलामी मामले में दोषी ठहराए गए कनिष्ठ सहायक मनोज कुमार जिन्हें प्राथमिक जांच के चलते निलंबित कर दिया गया था, का निलंबन रद्द कर दिया गया है।
दियोटसिद्ध (सुभाष): उत्तरी भारत के प्रसिद्ध शक्ति पीठ बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट दियोटसिद्ध में हुए बकरा नीलामी मामले में दोषी ठहराए गए कनिष्ठ सहायक मनोज कुमार जिन्हें प्राथमिक जांच के चलते निलंबित कर दिया गया था, का निलंबन रद्द कर दिया गया है।
मंदिर न्यास अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अनुशासन कमेटी और पुनर्निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मनोज कुमार के निलंबन को रद्द कर दिया गया है और अब उन्हें बाबा बालक नाथ मॉडल स्कूल में तैनात किया गया है।
मंदिर न्यास अध्यक्ष एसडीएम बड़सर राजेंद्र गौतम द्वारा जारी कार्यालय आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बाबा बालक नाथ इम्पलाइज सेवा नियम-2001 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का अलग से आदेश जारी किया जाएगा, लेकिन मनोज कुमार के निलंबन को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
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