Edited By Vijay, Updated: 20 Apr, 2024 10:46 PM
सुप्रीम कोर्ट ने एसपी कांगडा शालिनी अग्निहोत्री से पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा को दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जिम्मा एडीजीपी हिमाचल प्रदेश को सौंपने के आदेश जारी किए।
शिमला (मनोहर): सुप्रीम कोर्ट ने एसपी कांगडा शालिनी अग्निहोत्री से पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा को दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जिम्मा एडीजीपी हिमाचल प्रदेश को सौंपने के आदेश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि शालिनी अग्निहोत्री की कारोबारी निशांत शर्मा को सुरक्षा प्रदान करने से जुड़ी व्यवस्था में कोई भूमिका नहीं होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट के इस बाबत आगामी आदेशों तक अग्निहोत्री के तबादला करने से जुड़े हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगी रहेगी। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को उनका तबादला करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट द्वारा एसपी कांगड़ा का तबादला करने से जुड़े आदेशों को शालिनी अग्निहोत्री ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
उल्लेखनीय है कि पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा और मामले की स्वतंत्र जांच को लेकर इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। कारोबारी निशांत शर्मा ने एसपी कांगड़ा पर अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में कोताही का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने मामले की जांच निष्पक्षता से करवाने की बात कहते हुए पुलिस के दोनों आलाधिकारियों का तबादला आदेश जारी करने के आदेश दिए थे। इसके पश्चात डीजीपी संजय कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट से राहत पाते हुए अपने तबादले पर स्थगन आदेश प्राप्त किया था।
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