Himachal: गग्गल एयरपोर्ट और गगरेट के जमीन सौदों की जांच के लिए SIT गठित, DIG सौम्या सांबशिवन काे साैंपी कमान

Edited By Vijay, Updated: 18 Feb, 2026 07:43 PM

sit formed to investigate land deals of gaggal airport and gagret

गग्गल एयरपोर्ट और गगरेट के जमीन सौदों की जांच के लिए डीआईजी सौम्या सांबसिवन की अगुवाई में एसआईटी गठित कर दी गई है। कांगड़ा और ऊना जिलों में कथित बेनामी जमीन सौदों और संदिग्ध लेनदेन की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल में डीआईजी सौम्या सांबसिवन को...

शिमला (संतोष): गग्गल एयरपोर्ट और गगरेट के जमीन सौदों की जांच के लिए डीआईजी सौम्या सांबसिवन की अगुवाई में एसआईटी गठित कर दी गई है। कांगड़ा और ऊना जिलों में कथित बेनामी जमीन सौदों और संदिग्ध लेनदेन की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल में डीआईजी सौम्या सांबसिवन को अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ पुलिस मुख्यालय के एसपी रमन शर्मा, छठी आईआरबी के डीएसपी प्रताप ठाकुर और धर्मशाला साइबर क्राइम के निरीक्षक कमलेश को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि राज्य के कुछ इलाकों में, खासकर विकास परियोजनाओं से जुड़े क्षेत्रों में, कथित तौर पर बेनामी स्वामित्व और संदिग्ध जमीन खरीद-फरोख्त की सूचनाएं मिली हैं। इन सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए यह एसआईटी गठित की गई है।

ये रहेगा जांच का मुख्य फोकस
जांच का मुख्य फोकस गग्गल एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र और गगरेट में हुए जमीन के सौदों पर रहेगा। आदेश में कहा गया है कि इन इलाकों में जमीन के अधिग्रहण और हस्तांतरण से जुड़े मामलों की गहराई से जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं नियमों को दरकिनार कर लेनदेन तो नहीं किए गए। पुलिस ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश टेंडेंसी एंड लेंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 की धारा 118 के तहत भूमि हस्तांतरण पर विशेष प्रावधान लागू हैं। इन प्रावधानों का दुरुपयोग या कानूनी प्रक्रिया से बचने की किसी भी कोशिश की निष्पक्ष और व्यापक जांच की जाएगी।

3 माह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश
एसआईटी को 3 महीने के भीतर विस्तृत जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही टीम हर सप्ताह अपनी प्रगति रिपोर्ट भी देगी, जिससे जांच समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से आगे बढ़े। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह कदम पारदर्शिता, कानून के पालन और जनता के विश्वास को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कानूनी, आपराधिक या प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।

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