Edited By Kuldeep, Updated: 11 Jul, 2025 09:25 PM

प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा करने के बाद निविदाएं आमंत्रित करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने के आदेश जारी किए हैं।
शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा करने के बाद निविदाएं आमंत्रित करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्त्ताओं ने दलील दी है कि लोक निर्माण विभाग के कोटखाई मंडल में तैनात अधिशासी अभियंता उन कार्यों के संबंध में निविदाएं जारी करने में लिप्त हैं पहले ही निष्पादित अथवा पूरे हो चुके हैं।
प्रार्थियों ने दलील दी कि उक्त अभियंता द्वारा निविदाएं जारी किए जाने के बाद, जब याचिकाकर्त्ताओं ने स्थल का दौरा किया, तो उन्हें पता चला कि प्रस्तावित कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उठाया गया एक गंभीर मुद्दा है, सरकार को अगली सुनवाई की तारीख तक स्पष्टीकरण देने के आदेश जारी किए। मामले की सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की गई है।