अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को हाईकोर्ट से राहत

Edited By Kuldeep, Updated: 21 Nov, 2022 10:31 PM

shimla prabodh saxena high court relief

अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बलदेव शर्मा ने उनका नाम दागी अधिकारियों की सूची में डालने की गुहार लगाई थी। मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन वापस ले लिया है।

शिमला (मनोहर): अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बलदेव शर्मा ने उनका नाम दागी अधिकारियों की सूची में डालने की गुहार लगाई थी। मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन वापस ले लिया है। आवेदन में आरोप लगाया गया था कि मुख्य सचिव ने प्रबोध सक्सेना का नाम जानबूझ कर दागी अधिकारियों की सूची में नहीं डाला है। हाईकोर्ट में दागी अधिकारियों की सूची दायर करते समय मुख्य सचिव को पता था कि प्रबोध सक्सेना के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। प्रबोध सक्सेना को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें संवेदनशील पदों पर तैनात किया गया है। दलील दी गई थी कि प्रबोध सक्सेना के खिलाफ सी.बी.आई. अदालत दिल्ली में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। 350 करोड़ के इस मामले में सी.बी.आई. ने सक्सेना के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इसके बावजूद भी उन्हें संवेदनशील पदों पर तैनात किया गया है।

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