Edited By Kuldeep, Updated: 12 Nov, 2025 09:36 PM

प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के तीनों हवाई अड्डों से नियमित उड़ानें न होने पर संज्ञान लेते हुए राज्य और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है।
शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के तीनों हवाई अड्डों से नियमित उड़ानें न होने पर संज्ञान लेते हुए राज्य और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात केंद्र सरकार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से प्रतिवादी बनाने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे कि उसने संबंधित अधिकारियों से उक्त हवाई अड्डों के लिए नियमित उड़ानें सुनिश्चित करने के लिए क्या अनुरोध किया है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में तीन हवाई अड्डे हैं। हालांकि, उक्त बुनियादी ढांचा स्थापित होने के बावजूद स्पष्टतः भारत सरकार ने उक्त हवाई अड्डों से पर्याप्त संख्या में उड़ानों के संचालन के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है और इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के निवासियों को गंभीर असुविधा हो रही है।
विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां आवागमन करना मुश्किल है और राज्य के लिए पर्यटन उद्योग इसका मुख्य राजस्व अर्जन का साधन है। कोर्ट को बताया गया था कि शिमला और कुल्लू में आमतौर पर केवल एक ही उड़ान संचालित होती है, यहां तक कि नियमितता पैटर्न का भी पालन नहीं किया जाता है।