Shimla: हिमाचल में सभी वाहनों में 29 अप्रैल से कार बिन लगाना होगा अनिवार्य : राणा

Edited By Kuldeep, Updated: 23 Apr, 2025 09:18 PM

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पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डीसी राणा ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी टैक्सी चालकों, सरकारी (एचआरटीसी) और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कार बिन्स (कूड़ेदान) लगाना भी अनिवार्य किया है, ताकि वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्रित कर...

शिमला (ब्यूरो): पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डीसी राणा ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी टैक्सी चालकों, सरकारी (एचआरटीसी) और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कार बिन्स (कूड़ेदान) लगाना भी अनिवार्य किया है, ताकि वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थानों पर फैंका जा सके। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षक अब केवल उन्हीं वाहनों को पास करेंगे या पंजीकरण देंगे, जिनमें कार बिन्स लगाए गए हों।

इसके लिए अधिकारियों को निरीक्षण की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। प्रदेश सरकार ने वाहन में कार बिन्स न लगाने पर 10,000 रुपए और जैव कचरा इधर-उधर फैंकने पर 1,500 रुपए जुर्माना निर्धारित किया है। यह प्रावधान 29 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियंत्रण) अधिनियम-1995 की धारा 3-ए (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की है।

 इसके अनुसार 500 मिलीलीटर क्षमता तक की प्लास्टिक (पीईटी) पानी की बोतलों का उपयोग अब प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों और अन्य कार्यक्रमों में प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों सहित सभी निजी होटलों पर भी लागू होगा। सरकारी संस्थाएं लोगों को प्लास्टिक की छोटी बोतलों के उपयोग न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगी। छोटी बोतलों पर यह प्रतिबंध 1 जून से प्रभावी होगा, ताकि सरकार व निजी संस्थाएं अपने पुराने स्टॉक का निपटारा कर सकें और आर्थिक नुक्सान से बचा जा सके।

लगेगा 5 हजार जुर्माना
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक वस्तुएं, खाद्य सामग्री परोसने या उपयोग में लाई जाने वाली कम्पोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल थालियों को सड़कों, ढलानों, नालियों, जंगलों, सार्वजनिक स्थानों, मंदिर परिसरों, रेस्तरां, ढाबों, दुकानों तथा दफ्तरों आदि में फैंकने पर 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है।

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