Edited By Kuldeep, Updated: 22 Jan, 2026 06:07 PM

महिलाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने हिमाचल को बड़ी राहत दी है।
शिमला (ब्यूरो): महिलाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने हिमाचल को बड़ी राहत दी है। इसके तहत केंद्र के विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) ने प्रदेश में स्थापित फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट के संचालन को 99 लाख 2 हजार 156 रुपए की राशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में जारी की गई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह धनराशि राज्य में संचालित 6 फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट के निरंतर संचालन के लिए प्रदान की गई है। यह सहायता महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों, विशेषकर यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई के लिए चलाई जा रही राष्ट्रीय योजना के तहत दी गई है।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यय निर्भया फंड के अंतर्गत किया जाएगा। यह राशि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अनुदान सहायता के रूप में दी गई है और इसका लेखा-जोखा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। राज्य सरकार के खातों का निरीक्षण और ऑडिट किया जा सकेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह योजना प्रतिपूर्ति (रीइम्बर्समैंट) के आधार पर संचालित की जा रही है, इसलिए जारी की गई राशि को राज्य कोषागार में समायोजित किया जाएगा और इसे एसएनए खाते में जमा नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्धारित प्रारूप में व्यय विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।