Edited By Kuldeep, Updated: 15 Mar, 2025 07:52 PM

राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को विशेष मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार ने उन महिलाओं के लिए 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा, जो मृत शिशु को जन्म देती हैं या जन्म के तुरंत बाद बच्चे को खो देती हैं।...
शिमला (कुलदीप): राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को विशेष मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार ने उन महिलाओं के लिए 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा, जो मृत शिशु को जन्म देती हैं या जन्म के तुरंत बाद बच्चे को खो देती हैं। प्रदेश सरकार ने इस संदर्भ में केंद्र सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना पर अमल करने का निर्णय लिया है।
विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ उस सरकारी कर्मचारी को मिलेगा, जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हों। यानी मातृत्व अवकाश को लेकर वही नियम एवं शर्तें लागू होंगी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लेकर जारी की गई हैं। सरकार की तरफ से यह निर्णय इसलिए लिया गया है, ताकि दुखद परिस्थिति में शारीरिक और भावनात्मक रूप से उभरने का अवसर मिल सके। यह कदम कर्मचारी कल्याण, नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और महिला कर्मचारियों के लिए स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने का प्रयास है।