Shimla: हाईकोर्ट का 2016 में CPS की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर भी फैसला

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Nov, 2024 10:12 PM

shimla cps year 2016 decision

पीपल फॉर रिस्पांसिबल गवर्नैंस संस्था द्वारा वर्ष 2016 में सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर भी फैसला आ गया है।

शिमला (मनोहर): पीपल फॉर रिस्पांसिबल गवर्नैंस संस्था द्वारा वर्ष 2016 में सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर भी फैसला आ गया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पहले ही 2 मामलों में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संसदीय सचिवों को तुरंत प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दे दिए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने भाजपा नेताओं और एक अधिवक्ता की याचिका में पारित निर्णय के दृष्टिगत इस याचिका में अपना फैसला दे दिया है।

हाईकोर्ट ने पहले ही 2 समान याचिकाओं को स्वीकारते हुए हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं) अधिनियम, 2006 को भी खारिज कर दिया है। इस याचिका में नई सरकार की ओर से सीपीएस की नियुक्ति किए जाने पर उन्हें प्रतिवादी बनाए जाने के लिए आवेदन किया गया था। हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को हाल ही में पारित निर्णय में इनकी नियुक्ति को असंवैधानिक ठहराया है और अब मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।

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