Edited By Kuldeep, Updated: 03 Mar, 2026 08:31 PM

प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिला की तहसील भुंतर के गांव थैला में अवैध खनन पर कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिला की तहसील भुंतर के गांव थैला में अवैध खनन पर कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने तेजा सिंह और गंभीर सिंह द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात निजी प्रतिवादी भूपेंद्र सिंह, नरेश कुमार एवं दीन दयाल को भी नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्त्ताओं के अनुसार निजी प्रतिवादियों के खिलाफ 4.09.2024 को मंडल वन अधिकारी, थैला द्वारा एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ उन्होंने क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन और विस्फोट द्वारा स्लेट निकालने के लिए गहरी सुरंगों की खुदाई के विरुद्ध भी आपत्ति जताई है। अवैध खनन के कारण नीनू, जेष्टा, अशानी और पुइन गांवों के ग्रामीण बुरी तरह प्रभावित हैं।
प्रार्थियों का आरोप है कि प्राथमिकी और स्थानीय लोगों की आपत्तियों के बावजूद उक्त क्षेत्र में अवैध खनन जारी है और दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार को पहले से दायर आपत्तियों पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो इस याचिका का लंबित होना इसमें बाधा नहीं बनेगा।