Edited By Swati Sharma, Updated: 22 Feb, 2026 10:48 AM

Shimla News: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) 2016 के पहले के 70 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को बकाया एरियर का भुगतान करेगा। बोर्ड के एक कार्यालय आदेश में एक जनवरी, 2016 से पेंशन और पारिवारिक पेंशन में बदलाव के बाद, 2016 से...
Shimla News: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) 2016 के पहले के 70 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को बकाया एरियर का भुगतान करेगा।
बोर्ड के एक कार्यालय आदेश में एक जनवरी, 2016 से पेंशन और पारिवारिक पेंशन में बदलाव के बाद, 2016 से पहले के 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को एरियर देने की घोषणा की गई है। बोर्ड के सचिवालय विंग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह फैसला 12 अक्टूबर, 2022, 15 मई, 2024 और 26 अगस्त, 2025 के पहले के कार्यालय आदेश के बाद लिया गया है। बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव (वित्त) द्वारा 27 जनवरी, 2026 के कार्यालय मेमोरेंडम के जरिए जारी किए गए फैसलों और निर्देशों को पूरी तरह से अपनाया है।
'बड़ी संख्या में वरिष्ठ पेंशनर्स को फ़ायदा होने की उम्मीद'
आदेश में कहा गया है कि पेंशन में बदलाव से होने वाला एरियर अब पात्र पेंशनर्स और उनके परिवार को दिया जाएगा। पेंशनर्स जो एक जनवरी, 2016 से पहले सेवानिवृत हो चुके हैं और जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा हो गई है। इस कदम से बड़ी संख्या में वरिष्ठ पेंशनर्स को फ़ायदा होने की उम्मीद है, जो लगभग एक दशक से बदले हुए पेंशन ड्यूज़ के सेटलमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। अधीक्षण अभियंता (आईटी) को आदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आम जनता के लिए अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।