Himachal: पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की भूमि पर नहीं बनेगा पर्यटन गांव, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Nov, 2024 11:57 AM

shimla agricultural university high court

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यटन विभाग के नाम हस्तांतरित की गई पालमपुर स्थित चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय की 112 हैक्टेयर भूमि के मामले में बड़ा आदेश दिया है।

शिमला (मनोहर): हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यटन विभाग के नाम हस्तांतरित की गई पालमपुर स्थित चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय की 112 हैक्टेयर भूमि के मामले में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने पर्यटन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करे। 24 सितम्बर को जारी आदेश में संशोधन करते हुए न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और राकेश कैंथला की खंडपीठ ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय इस भूमि का मौजूदा उपयोग जारी रख सकता है, लेकिन स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

बता दें कि हाईकोर्ट ने 24 सितम्बर को कृषि विश्वविद्याल की भूमि पर्यटन विभाग के नाम हस्तांतरण करने पर रोक लगाई थी, लेकिन तब तक वह भूमि पर्यटन विभाग के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी थी। हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर टीचर्स एसोसिएशन ने याचिका दाखिल कर इस आदेश में संशोधन की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि यह भूमि ऐतिहासिक और शैक्षिक उद्देश्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास और इसके योगदान को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी संस्था का तर्क था कि इस भूमि का उपयोग पर्यटन गांव बनाने के लिए किया जाना गलत है, क्योंकि राज्य सरकार के पास अन्य वैकल्पिक विकल्प मौजूद हैं। इससे विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए अत्यधिक भूमि की कमी हो सकती है जो उसके भविष्य के विकास के लिए नकारात्मक असर डाल सकता है।
 

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