Edited By Vijay, Updated: 21 Dec, 2023 06:47 PM
हिमाचल में दोपहिया वाहन जैसे स्कूटी व बाइक पर छोटे 9 महीने से 4 साल तक के आयु के बच्चों को सेफ्टी हार्नेस और इससे अधिक आयु के बच्चों को हैल्मेट पहनाना जरूरी होगा।
शिमला (राजेश): हिमाचल में दोपहिया वाहन जैसे स्कूटी व बाइक पर छोटे 9 महीने से 4 साल तक के आयु के बच्चों को सेफ्टी हार्नेस और इससे अधिक आयु के बच्चों को हैल्मेट पहनाना जरूरी होगा। यदि पुलिस व परिवहन विभाग के निरीक्षण के पाया गया कि 4 साल तक की आयु के बच्चे को बिना सेफ्टी हार्नेस के सफर करवाया जा रहा है तो विभाग जुर्माने के साथ सख्त कार्रवाई करेगा। इसके अतिरिक्त 4 साल से अधिक आयु के बच्चों के लिए भी हैल्मेट पहनना अनिवार्य किया है। विभाग इस संबध में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वाहन चालकों को जागरूक कर रहा है और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर वाहन चालकों को जानकारी दे रहा है कि नियमों का पालन करेंं।
क्या है सेफ्टी हार्नेस
सेफ्टी हार्नेस एक तरह का सुरक्षा कवच होता है, जो दुर्घटना के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है। कई देशों में इसका उपयोग बाइक पर बच्चों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। परिवहन विभाग के अनुसार यह सेफ्टी हार्नेस वजन में हल्का, वाटर, रूफ और कुशन वाला होना चाहिए। इसके साथ ही 30 किलोग्राम तक का भार उठाने की भी क्षमता वाला होना चाहिए।
दोपहिया वाहन चालकों को ये भी करना होगा सुनिश्चित
दिशा-निर्देंशों के अनुसार दोपहिया वाहन चलाने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 9 महीने से 4 साल के बच्चों को अपने साथ ले जाते समय रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब चालक को सुरक्षा उपकरणों के साथ ही अधिकतम रफ्तार की बात को भी ध्यान में रखना होगा। वहीं नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने का ड्राइविंग लाइसैंस निलंबित किया जा सकता है।
बच्चों के नाप के होने चहिए हैल्मेट
नियमों के अनुसार दोपहिया वाहन पर बच्चों को उनके नाप का हैल्मेट लगाना होगा। साथ ही चालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन पर बैठे बच्चे ने ऐसा क्रैश हैल्मेट लगाया हो जो मानक ब्यूरो के तहत निर्धारित मापदंडो के अनुसार निर्मित होना चाहिए।
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