Shimla: दुराचार के दोषी को मिली कठोर कारावास की सजा, घर में घुसकर 75 वर्षीय वृद्धा से की थी हैवानियत

Edited By Vijay, Updated: 31 May, 2025 06:42 PM

rigorous imprisonment for the person guilty of misconduct

अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपूर की अदालत ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 75 वर्षीय वृद्धा के साथ दुराचार करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास....

रामपुर बुशहर (संतोष): अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपूर की अदालत ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 75 वर्षीय वृद्धा के साथ दुराचार करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 3 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा आरोपी राकेश कुमार (27) पुत्र शोभा राम निवासी गांव ठारला, तहसील निरमंड व जिला कुल्लू को सुनाई गई है।

इस मामले की पैरवी सरकार की ओर से उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की। उन्होंने बताया कि यह घटना 20 नवम्बर 2023 की है, जब पीड़िता अपने घर पर अकेली थी। रात करीब 9 बजे आरोपी राकेश कुमार उसके रसोईघर में जबरन घुस आया और वृद्धा के साथ दुराचार किया। घटना के बाद पीड़िता ने यह जानकारी अपनी बेटी और दामाद को दी, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद से अब तक आरोपी न्यायिक हिरासत में ही था और उसे जमानत नहीं मिली थी। मुकद्दमे की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।
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