Edited By Vijay, Updated: 30 Dec, 2025 07:10 PM

जिला बिलासपुर की विशेष अदालत ने नशा तस्करी के एक पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए चिट्टे (हैरोइन) के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को 6-6 महीने के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
बिलासपुर (बंशीधर): जिला बिलासपुर की विशेष अदालत ने नशा तस्करी के एक पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए चिट्टे (हैरोइन) के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को 6-6 महीने के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना 17 सितम्बर, 2018 की है। जानकारी के अनुसार घुमारवीं पुलिस ने घुमारवीं-भांवला सड़क पर नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान रूटीन चैकिंग के लिए एक कार को रोका गया। पुलिस ने जब कार का बारीकी से निरीक्षण किया, तो कार के दरवाजे के पास बने एक गुप्त खांचे (सीक्रेट कंपार्टमेंट) से 8 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।
पुलिस ने मौके से जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उनकी पहचान 28 वर्षीय सुमित कुमार निवासी बलद्वाड़ा, तहसील सरकाघाट व जिला मंडी) और 25 वर्षीय वीरेंद्र सिंह निवासी कोट हटली, तहसील सरकाघाट व जिला मंडी के रूप में हुई थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन पूरी की और चालान अदालत में पेश किया।
जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अभियोजन पक्ष ने दोषियों के खिलाफ अदालत में कुल 9 गवाह पेश किए। गवाहों के बयानों और पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर विशेष अदालत ने सुमित और वीरेंद्र को दोषी मानते हुए 6-6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।