Himachal: दुष्कर्म के आरोपी SDM ऊना को हाईकोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत, सरकार को जांच रिपोर्ट दायर करने के आदेश

Edited By Vijay, Updated: 25 Sep, 2025 10:22 PM

rape accused sdm una did not get anticipatory bail from highcourt

प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान को फिलहाल अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जांच रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान को फिलहाल अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जांच रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने याचिका में दिए तथ्यों के आधार पर कहा कि प्राथमिकी में लगाए आरोपों से पता चलता है कि याचिकाकर्त्ता ने 10.8.2025 को पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। 

पीड़िता रोई और याचिकाकर्त्ता ने उससे शादी का वायदा किया। उसने पीड़िता को 20.8.2025 को विश्राम गृह में बुलाया, जहां उसने फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट ने इन सभी आरोपों को देखते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। 

कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह निर्धारित किया था कि दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी को गिरफ्तारी से पहले अंतरिम जमानत देने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। 

उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार  विश्व मोहन देव चौहान से उसकी बातचीत सोशल मीडिया के जरिये हुई थी। इस दौरान एसडीएम ने उसे अपने दफ्तर मिलने बुलाया था और बाद में कोर्ट चैम्बर में उसके साथ जबरन संबंध बनाए। बाद में 10 अगस्त को सरकारी रैस्ट हाऊस में भी उसे बुलाया और फिर दुष्कर्म किया।

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