Edited By Kuldeep, Updated: 28 May, 2025 06:28 PM

पत्नी के हत्या के आरोपी पति को न्यायालय ने अपराधी करार देते हुए सजा सुनाई है। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 25000 रुपए जुर्माना भरने की सजा न्यायालय ने सुनाई है।
पालमपुर (भृगु): पत्नी के हत्या के आरोपी पति को न्यायालय ने अपराधी करार देते हुए सजा सुनाई है। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 25000 रुपए जुर्माना भरने की सजा न्यायालय ने सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायालय पालमपुर ने आरोपी विजय लामा जो मूलतः पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के दक्षिण बाग डोगरा एयरपोर्ट रोड का रहने वाला है, को पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पंकज दीवान ने की।
विजय लामा लंबागांव क्षेत्र के बरडाम में एक किराए के मकान में अपनी पत्नी इंद्रा देवी के साथ रह रहा था। 27 जनवरी 2022 को मकान मालिक को वीर बहादुर नामक व्यक्ति ने सूचित किया कि विजय लामा की पत्नी इंद्रा देवी की मौत हो गई है। कुछ देरी बाद ग्राम पंचायत सदस्य ने भी इंद्रा देवी की मौत की जानकारी मकान मालिक को दी। जिस पर वार्ड सदस्य सहित मकान मालिक ने विजय लामा जिस किराए के भवन में रह रहा था वहां पहुंच कर देखा तो उन्हें कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए। ऐसे में शक होने पर ग्राम पंचायत में सूचना देकर घटना स्थल पर बुलाया गया। ग्राम पंचायत ने मौके पर पहुंच कर पुलिस को सूचित किया।
ऐसे में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तथा जांच आरंभ की। पूछताछ में विजय लामा ने माना कि रात्रि 11 बजे उसने किसी बात को लेकर अपनी पत्नी इंद्रा देवी के सिर पर घण से बार किया। परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया। ऐसे में पुलिस ने नियमानुसार कोर्ट में चालान पेश किया। परिणाम स्वरूप आरोपी विजय लामा को हत्या का दोषी पाया गया। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पंकज दीवान ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर विजय लामा को न्यायालय ने आजीवन कारावास तथा 25000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।