Hamirpur: चिट्टा तस्कर को एक साल की सजा

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Dec, 2024 08:49 PM

one year imprisonment for chitta smuggler

अप्पर सत्र न्यायाधीश हमीरपुर द्वारा बड़सर में आरोपी राकेश कुमार निवासी गांव जाहू खुर्द को दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है। मामला बड़सर के गलू का है, जिसमें 21 अप्रैल, 2023 को बड़सर पुलिस ने आरोपी राकेश कुमार से 10 ग्राम चिट्टा बरामद कर एनडीपीएस...

बिझड़ी (सुभाष): अप्पर सत्र न्यायाधीश हमीरपुर द्वारा बड़सर में आरोपी राकेश कुमार निवासी गांव जाहू खुर्द को दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है। मामला बड़सर के गलू का है, जिसमें 21 अप्रैल, 2023 को बड़सर पुलिस ने आरोपी राकेश कुमार से 10 ग्राम चिट्टा बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

मामले की सुनवाई हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से उप जिला अटॉर्नी हमीरपुर राहुल चोपड़ा हमीरपुर द्वारा करवाई गई तथा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा 17 गवाहों से पूछताछ की गई। साक्ष्यों के निष्कर्ष पर तथा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया तथा अभियुक्त राकेश कुमार को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 27 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए सजा सुनाई है।

आरोपी राकेश को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत 1 वर्ष का कारावास तथा 20,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत 6 माह का कारावास तथा 5,000 रुपए जुर्माना अदा न करने पर 2 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

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