अब टैक्स पेयर को सस्ते राशन के चुकाने होंगे ज्यादा दाम

Edited By Vijay, Updated: 21 Jan, 2021 11:02 PM

now taxpayers will have to pay more for cheaper rations

केंद्र सरकार ने सहकारी डिपुओं में अब सस्ते राशन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के लिए नई गाइडलाइन को जनहित में जारी किया है। निदेशालय हिमाचल सरकार सिविल सप्लाई एंड उपभोक्ता मामले ने नई गाइडलाइन प्राप्त होते ही सभी जिला अधिकारियों को इस बाबत अधिसूचित...

जाहू (शमशेर): केंद्र सरकार ने सहकारी डिपुओं में अब सस्ते राशन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के लिए नई गाइडलाइन को जनहित में जारी किया है। निदेशालय हिमाचल सरकार सिविल सप्लाई एंड उपभोक्ता मामले ने नई गाइडलाइन प्राप्त होते ही सभी जिला अधिकारियों को इस बाबत अधिसूचित कर दिया है। जानकारी के अनुसार अब आयकरदाता को एपीएल से ऊपर का दर्जा प्राप्त हुआ है अर्थात प्रदेश के सभी आयकरदाता उपभोक्ताओं को एपीएल रेट से ज्यादा भरपाई डिपुओं में करनी होगी लेकिन मार्कीट रेट से कम होगी, ऐसे में प्रदेश के आयकरदाताओं के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है।

सस्ते राशन प्राप्त करने की मंशा नहीं पाल सकेंगे आयकरदाता

अब आयकरदाता सहकारी डिपुओं में सस्ते राशन प्राप्त करने की मंशा को फिलहाल नहीं पाल सकेंगे। उधर, सरकारी महकमे और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी उपभोक्ताओं ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है जब सरकार उनसे टैक्स वसूल कर रही है तो उन्हें सस्ते राशन से क्यों बेदखल किया जा रहा है यह उनकी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि यदि हम सस्ता राशन ले रहे हैं तो हम सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र के आयकरदाताओं की भी मांगी सूची

भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों से पता चला है कि मंत्रालय के पास सरकारी आयकरदाताओं की सूची उपलब्ध है लेकिन कुछेक लोग जो सरकारी बाबू नहीं हैं और उसके बाद भी आयकरदाता हैं उसके लिए संबंधित राज्यों के निदेशकों से उन लोगों की सूची मंत्रालय तलब करेगा जो आयकरदाता हैं, ऐसे में राज्यों के निदेशकों ने सभी जिला अधिकारियों को इस बाबत आदेश जारी किए हैं और सभी डिपो धारकों से सैल्फ  डिक्लेयरेशन फार्म भरवाने के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में सभी डिपो धारक अपने एरिया के खाद्य उपभोक्ताओं से डिक्लेयरेशन फार्म भरवाकर उसकी रिपोर्ट अपने-अपने ब्लॉक खाद्य निरीक्षक को भेजेंगे।

क्या बोले सिविल एंड फूड सप्लाई मामले के निदेशक

सिविल एंड फूड सप्लाई मामले के निदेशक आविद हुसैन ने बताया कि भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब सभी उपभोक्ताओं को सैल्फ  डिक्लेयरेशन फार्म भरना अनिवार्य किया गया है, इसके लिए सभी जिला अधिकारियों को आगामी कार्रवाई हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी उपभोक्ताओं से डिपो धारक सैल्फ  डिक्लेयरेशन फार्म भरवाकर रिपोर्ट अपने-अपने ब्लॉक निरीक्षक को भेजेंगे।

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