Hamirpur News: "किसी भी मृतक को नहीं दी सामाजिक सुरक्षा पेंशन", DWO ने किया स्पष्ट

Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Feb, 2026 06:10 PM

no social security pension was given to any deceased person  dwo

Hamirpur News: जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जिला हमीरपुर में किसी भी मृतक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी नहीं की गई है। इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि विभागीय नियमों तथा...

Hamirpur News: जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जिला हमीरपुर में किसी भी मृतक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी नहीं की गई है। इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि विभागीय नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु या किसी व्यक्ति के अपात्र होने की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल प्रभाव से पेंशन रोक दी जाती है।

"पेंशनधारक को किसी भी स्तर पर अवैध भुगतान नहीं किया"

जिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि जब किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती है और इस दौरान उसके खाते में अगर पेंशन की राशि जमा हो भी जाए तो उस राशि को तुरंत वापस ले लिया जाता है। मृतक के परिवारजन पेंशन की राशि को उसके बचत खाते से नहीं निकाल सकते हैं। इस संबंध में किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करने की अपील करते हुए जिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि विभाग ने जिला हमीरपुर में किसी भी पेंशनधारक को किसी भी स्तर पर अवैध भुगतान नहीं किया है। उन्होंने बताया कि मृत या अपात्र पेंशनधारकों का सत्यापन तहसील कल्याण अधिकारियों के माध्यम से निरंतर एवं नियमित रूप से किया जाता है। साथ ही, प्रत्येक तीन माह के उपरांत मृत या अपात्र पेंशनधारकों को सूची से हटाकर उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित पात्र आवेदकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन ई-कल्याण सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वीकृति उपरांत, नियमानुसार पेंशन जारी करने का प्रावधान है।

चमन लाल शर्मा ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ई-केवाईसी के दौरान जो लोग मृत या अपात्र पाए गए हैं, उनकी पेंशन अस्थायी तौर पर रोकी गई है। संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी इनका सत्यापन एवं जांच कर रहे हैं। जांच में पात्र पाए जाने वाले लोगों को पेंशन जारी कर दी जाएगी और शेष मामलों को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा।
 

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