Edited By Vijay, Updated: 03 Oct, 2024 06:27 PM
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस बीमा कंपनी को उपभोक्ता को 96446 का मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।
धर्मशाला (ब्यूरो): जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस बीमा कंपनी को उपभोक्ता को 96446 का मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा उपभोक्ता को 10000 रुपए मानसिक और आर्थिक पीड़ा के लिए और 10000 मुकद्दमेबाजी खर्च के रूप में देने का आदेश दिया है, साथ ही अगर कंपनी की ओर से 45 दिन तक भुगतान नहीं किया गया तो उसे यह राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी।
जानकारी के अनुसार कमल शर्मा का वाहन 25 अक्तूबर, 2021 को एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। कमल शर्मा का वाहन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस के साथ बीमित था, लेकिन दुर्घटना के बाद बीमा कंपनी ने दावा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वाहन को बिना वैध परमिट के पंजाब में चलाया जा रहा था। आयोग ने पाया कि दुर्घटना हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की देहरा तहसील में हुई थी, जहां वाहन का वैध परमिट था। इसलिए आयोग ने बीमा कंपनी का दावा खारिज करना गलत ठहराया और उक्त आदेश जारी किए। आयोग ने यह भी फैसला दिया कि यदि कंपनी 45 दिनों के भीतर राशि का भुगतान नहीं करती है तो उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा।
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