Edited By Vijay, Updated: 13 Nov, 2024 12:44 PM
हाईकोर्ट से हिमाचल के 50 उद्योगों को बड़ी राहत मिल गई है। उद्योगों को प्रति यूनिट बिजली पर एक रुपए की सबसिडी मिलती रहेगी।
शिमला (योगराज): हाईकोर्ट से हिमाचल के 50 उद्योगों को बड़ी राहत मिल गई है। उद्योगों को प्रति यूनिट बिजली पर एक रुपए की सबसिडी मिलती रहेगी। बिजली बोर्ड के सबसिडी बंद करने को लेकर जारी आदेशों को हाईकोर्ट में उद्योगपतियों ने व्यक्तिगत तौर पर चुनौती दी थी। राज्य विद्युत विनियामक आयोग से सबसिडी बंद करने की मंजूरी नहीं लेने का याचिका में हवाला दिया गया था। हाईकोर्ट ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए अभी तक करीब 50 उद्योगों को स्टे दे दिया है। अब वीरवार को सभी मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
बता दें कि प्रदेश में स्थित बड़े उद्योगों को प्रति यूनिट बिजली दरों में दी जाने वाली एक रुपए की सबसिडी सरकार ने बंद करने का फैसला लिया था। इस फैसले को कई उद्योगपतियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने 29 अक्तूबर को सरकार की ओर से बड़े उद्योगों को एक रुपए सबसिडी न देने के फैसले पर रोक लगाई थी। अदालत में अभी तक करीब 50 उद्योगों के मामले में उसी तर्ज पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
12 अक्तूबर को उद्योगों को जारी हुए बिजली बिलों में एक रुपए की सबसिडी समाप्त कर दी गई थी। बिल आने के बाद उद्योगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब सभी मामलों पर एक साथ 14 नवम्बर को सुनवाई होगी। उधर, मंगलवार को हुई मामले की सुनवाई के दौरान बिजली बोर्ड की ओर से जवाब दायर कर रोक हटाने का आग्रह किया गया। सरकार और विद्युत विनियामक आयोग ने अभी अपना पक्ष नहीं रखा है।
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