Edited By Vijay, Updated: 02 Dec, 2025 02:21 PM

जिला सिरमौर नाहन के विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने प्रतिबंधित कैप्सूलों की तस्करी के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है।
नाहन (आशु): जिला सिरमौर नाहन के विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने प्रतिबंधित कैप्सूलों की तस्करी के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी व्यक्ति सन्नी पुत्र कृष्ण चंद निवासी वाल्मीकि नगर, नाहन, जिला सिरमौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 (बी) के तहत दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 25000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत में इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की।
जिला न्यायवादी ने बताया कि यह मामला 9 जनवरी, 2021 का है। इस दिन वाल्मीकि नगर से साईं अस्पताल तक नियमित गश्त के दौरान लगभग 12.05 बजे पुलिस टीम ने चीड़ावाली की ओर से एक व्यक्ति को पैदल आते देखा। पुलिस टीम को देखकर यह व्यक्ति पीछे मुड़ा और अपनी जैकेट की दाहिनी जेब से एक सफेद पैकेट निकालकर चीड़ावाली की तरफ तेजी से चलने लगा। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया और आरोपी द्वारा फैंके गए सफेद पैकेट की जांच की।
पैकेट खोलने पर उसमें एक हरे रंग का कैरी बैग था, जिसकी तलाशी लेने पर उसके अंदर से पुलिस टीम ने नीले रंग के 43 स्पास्मो प्रोक्सीवॉन प्लस कैप्सूल बरामद किए। इस पर आरोपी सन्नी के खिलाफ पुलिस थाना नाहन में केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में अदालत ने आरोपी सन्नी को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 20 गवाह पेश किए गए। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।