Sirmaur: प्रशासन ने उठाया सख्त कदम, पांवटा साहिब में अब दिन के समय खनन सामग्री से लदे वाहनों की आवाजाही पर रोक

Edited By Vijay, Updated: 27 Feb, 2026 10:37 PM

movement of vehicles carrying mining material banned during day time in paonta s

पांवटा साहिब में दिन के समय खनन सामग्री से लदे वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी एवं डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा द्वारा जारी आदेश के तहत..... Movement of vehicles carrying mining material banned...

नाहन (आशु): पांवटा साहिब में दिन के समय खनन सामग्री से लदे वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी एवं डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा द्वारा जारी आदेश के तहत अब ट्रक, टिप्पर, ट्रैक्टर, डंपर सहित सभी खनन सामग्री वाहन निर्धारित मार्गों पर केवल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रशासन के इस निर्णय को पांवटा साहिब क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधार और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस निर्णय के लागू होने के बाद दिन के समय शहर की मुख्य सड़कों पर खनन सामग्री से लदे भारी वाहनों की आवाजाही नहीं होगी, जिससे ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका में कमी आएगी। स्कूल-कॉलेज समय में विद्यार्थियों और आम नागरिकों को राहत मिलेगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को भी सुविधा होगी। 

इन प्रमुख मार्गों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
आदेश के अनुसार पांवटा साहिब क्षेत्र में बांगरण चौक से हरिपुर टोहाना, पुरुवाला, मानपुर देवड़ा व गोजर आडायन मार्ग, विश्वकर्मा से देवीनगर, कुंजा मतरालियों व रामपुरघाट मार्ग और बाता ब्रिज चौक से विश्वकर्मा चौक तक दिन के समय खनन सामग्री वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

आम जनता की शिकायतें बनीं कारण
प्रशासन को लगातार मिल रही शिकायतों में बताया गया था कि दिन के समय भारी संख्या में खनन वाहनों के संचालन से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इससे न केवल आम लोगों को असुविधा हो रही थी, बल्कि कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन में भी कठिनाइयां सामने आ रही थीं। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा के उपरांत जनहित में यह निर्णय लिया गया।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
जिला दंडाधिकारी प्रियंका वर्मा ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों एवं संबंधित संचालकों के विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस एवं संबंधित विभागों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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