Shimla: 15 जून तक सड़क मरम्मत कार्य पूरा नहीं किया तो लगेगा जुर्माना

Edited By Jyoti M, Updated: 30 Apr, 2026 03:17 PM

if road repair work is not completed by june 15 a fine will be imposed

प्रदेश हाईकोर्ट ने नारकंडा-खद्राला-सुंगरी राजमार्ग की दुर्दशा को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता रोहड़ू, प्रमोद कुमार उप्रेती को चेतावनी दी हैं कि यदि 15 जून तक सड़क मुरम्मत का कार्य पूरा नहीं हुआ तो उन पर...

शिमला, (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने नारकंडा-खद्राला-सुंगरी राजमार्ग की दुर्दशा को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता रोहड़ू, प्रमोद कुमार उप्रेती को चेतावनी दी हैं कि यदि 15 जून तक सड़क मुरम्मत का कार्य पूरा नहीं हुआ तो उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बी.सी. नेगी की खंडपीठ ने रामपुर निवासी जवाहर लाल कैथ द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए।

मामले पर सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने उक्त अधिकारी द्वारा दायर हलफनामे का अवलोकन कर पाया कि नारकंडा-खद्राला-सुंगरी सड़क पर किलोमीटर 33/00 से 40/00 तक के पूरे खंड पर जी-श्री परत बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है और किलोमीटर 32/00 से 38/00 के बीच तारकोल बिछाने का कार्य दो ठेकेदारों, अरुण मेहता और तारा चंद मेहता को दिया गया था। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का वचन दिया था, लेकिन प्रतिकूल मौसम और 8 अप्रैल, 2026 को हुई बर्फबारी के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका।

साथ ही, अमरीका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष युद्ध के कारण बिटुमेन की आपूर्ति बाधित हो गई थी। पिछली सुनवाई को युक्त अधिकारी द्वारा कोर्ट को यह आश्वासन दिया गया था कि कार्य यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा और कर्मचारी एवं मशीनरी पहले ही साइट पर भेज दी गई है।

निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा न करने के लिए अब बिना शर्त माफी मांगी गई है। कोर्ट का मानना था कि संबंधित अधिकारी लगातार उस समय सीमा का पालन नहीं कर रहा है, जिसके भीतर उसने कार्य पूरा करने का वचन दिया था और कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी कार्य पूरा नहीं किया गया है।

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