Edited By Vijay, Updated: 17 Jan, 2025 06:18 PM
विशेष न्यायाधीश शिमला देविंद्र शर्मा की अदालत ने चरस के एक मामले में दंपति को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
शिमला (संतोष): विशेष न्यायाधीश शिमला देविंद्र शर्मा की अदालत ने चरस के एक मामले में दंपति को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप ने की।
बता दें कि 7 अप्रैल, 2023 को पुलिस थाना सदर शिमला की पुलिस टीम नियमित गश्त के दौरान कार्ट रोड की ओर जा रही थी। करीब 6.10 बजे जब पुलिस टीम विक्ट्री टनल के पास पहुंची तो उसने टूटीकंडी की ओर से आ रही एक आल्टो कार को जांच के लिए रोका। कार में पुरुष व महिला सवार थे। पुलिस टीम ने जब कार की जांच की तो डैशबोर्ड से 118 ग्राम बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर नंद लाल (56) पुत्र शिवराम निवासी गांव हंसल डाकघर पटड़ीघाट तहसील बलद्वाड़ा जिला मंडी और उसकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी (40) को गिरफ्तार कर लिया।
मामले की जांच के बाद पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया। मुकद्दमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 15 गवाहों की जांच की। वकीलों की दलीलें सुनने के बाद शिमला के विशेष न्यायाधीश देविंद्र शर्मा ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20, 29 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया और ये सजा सुनाई गई है।
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