Edited By Vijay, Updated: 27 Aug, 2023 10:40 PM

एचआरटीसी प्रबंधन ने बसों में पैट्रोल-डीजल, गैस सिलैंडर सहित 26 वस्तुओं के ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। निगम प्रबंधन ने सुरक्षा की दृष्टि और कानूनों को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लगाया है।
शिमला (राजेश): एचआरटीसी प्रबंधन ने बसों में पैट्रोल-डीजल, गैस सिलैंडर सहित 26 वस्तुओं के ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। निगम प्रबंधन ने सुरक्षा की दृष्टि और कानूनों को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लगाया है। इसके तहत यात्री प्रबंधन द्वार तय किए गए पदार्थों व वस्तुओं को बस में नहीं ले जा सकते हैं। यदि कोई यात्री इन पदार्थों को बसों में ले जाने के लिए कंडक्टर के साथ उलझता या जबरदस्ती करता है तो इस पर कंडक्टर व प्रबंधन पुलिस की सहायता भी ले सकता है। प्रबंधन भी इस पर कड़ा एक्शन लेगा। निगम प्रबंधन ने पैट्रौल-डीजल-गैस सहित 26 पदार्थों व वस्तुओं की लिस्ट तैयार की है। यह लिस्ट सभी डिपुओं, क्षेत्रीय प्रबंधकों व बस अड्डा प्रभारियों को भी भेज दी है। परिचालकों को भी अवगत करवाया है कि इन वस्तुओं को बसों में ले जाने पर प्रतिबंध है, कानून की उल्लंघना है।
इन पदार्थों व वस्तुओं को बसों में ले जाने पर प्रतिबंध
बसों में पैट्रोल, डीजल व गैस सिलैंडर जैसे ज्वलनशील पदार्थ के ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध तो है लेकिन इसके साथ गैसोलिन, कैरोसिन ऑयल (मिट्टी का तेल), मिथाइलेटिड स्प्रिट, तारपीन, सल्फर, एसिड, तारकोल, गन पाऊडर, गोलियों से भरी बंदूक व कारतूस, चमड़ा, पटाखे, कमप्रैस्ड गैस, मृत शरीर और जानवर, हड्डियां, सींग, बैटरियां, खुली ऊन, भांग, नशे के पदार्थ, वन उत्पाद अन्य जलाने वाली लकड़ी सहित स्कूटर, मोटरसाइकिल भी बसों में नहीं ले जा सकते हैं। इसके साथ गुटखा, पान मसाला और तम्बाकू ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है।
क्या बोले एचआरटीसी के एमडी
एचआरटीसी के एमडी रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि व कानून को ध्यान में रखते हुए 26 पदार्थों व वस्तुओं को निगम की बसों में यात्री व यात्री के बिना ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
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