हाईकोर्ट ने सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल चमियाना में चरणबद्ध तरीके से 6 OPD चलाने की दी इजाजत

Edited By Vijay, Updated: 19 Dec, 2024 10:36 PM

hp high court chamiyana hospital

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल चमियाना में चरणबद्ध तरीके से 6 ओपीडी चलाने की इजाजत दे दी है।

शिमला (मनोहर): हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल चमियाना में चरणबद्ध तरीके से 6 ओपीडी चलाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि सुविधाओं की कमियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने उक्त हॉस्पिटल में ओपीडी चलाने पर रोक लगा दी थी परंतु अब बदली हुईं परिस्थितियों में एआईएमएसएस (अटल इंस्टीच्यूट ऑफ मैडीकल सुपर स्पैशलिटीज) को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने उक्त हॉस्पिटल के भवन और अन्य बुनियादी ढांचे और मशीनों को स्थापित करने में भारी निवेश किया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने 6 विभागों की ओपीडी को चरणबद्ध तरीके से एआईएमएसएस में स्थानांतरित करने की अनुमति दी है जिनमें न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी ओपीडी और इंडोर रोगी शामिल है। यह ध्यान में रखते हुए कि आईजीएमसी और एआईएमएसएस दोनों में नर्सों की भारी कमी है, कोर्ट ने 35 नर्सों को ट्रॉमा सैंटर आईजीएमसी से एआईएमएसएस में प्रतिनियुक्त करने की अनुमति भी दी है।

कोर्ट ने उपरोक्त स्टाफ के अलावा परिसर के रखरखाव और सफाई के लिए पर्याप्त जनशक्ति प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) को चिकित्सा अधीक्षक के अधीन करने के आदेश जारी करने को कहा। कोर्ट ने बिजली बोर्ड को आदेश दिए कि वह चमियाना तथा भट्टाकुफर के बीच आवश्यक स्ट्रीट लाइटों की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे।
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