सीमैंट फैक्टरियों में तालाबंदी के मुद्दे पर हाईकोर्ट का अदानी ग्रुप को नोटिस

Edited By Vijay, Updated: 10 Jan, 2023 10:45 PM

highcourt notice to adani group on issue of lockout in cement factories

बरमाणा एसीसी व दाड़लाघाट अम्बुजा सीमैंट फैक्टरियों में उनके मालिक अदानी ग्रुप द्वारा की गई तालाबंदी के मुद्दे पर बिलासपुर के समाजसेवी व अधिवक्ता रजनीश शर्मा द्वारा हिमाचल हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की...

बिलासपुर (विशाल): बरमाणा एसीसी व दाड़लाघाट अम्बुजा सीमैंट फैक्टरियों में उनके मालिक अदानी ग्रुप द्वारा की गई तालाबंदी के मुद्दे पर बिलासपुर के समाजसेवी व अधिवक्ता रजनीश शर्मा द्वारा हिमाचल हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अदानी ग्रुप व हिमाचल सरकार को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 12 जनवरी तक अपना जवाब न्यायालय में दायर करने के निर्देश दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रजनीश शर्मा द्वारा अपनी अधिवक्ता मधुरिका सेखों वर्मा के माध्यम से दायर इस जनहित याचिका में यह मांग की गई कि अदानी ग्रुप को निर्देश दिए जाएं कि वह तुरंत दोनों फैक्टरियों के ताले खोल कर इन्हें सुचारू रूप से चलाए तथा ट्रांसपोर्टर्ज के साथ पैदा हुए इस विवाद को उनके साथ बातचीत कर सुलझाए। 

इस याचिका में यह भी कहा गया कि अदानी गु्रप ने बिना कोई पूर्व सूचना दिए अपनी दोनों सीमैंट फैक्टरियों को बंद कर दिया, जो असंवैधानिक है। इससे न केवल करीब 7,500 ट्रक ऑप्रेटर्ज के परिवारों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट गहराया अपितु अपरोक्ष रूप से पैट्रोल पंपों, मैकेनिकों, टायर पक्चर, ढाबे व अन्य स्टेक होल्डर्ज के हजारों परिवारों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट गहरा गया है, वहीं फैक्टरियों के बंद होने के चलते बिना काम के हजारों ट्रक जगह-जगह सड़कों के किनारे खड़े हैं, जिससे निर्बाध यातायात व कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी परेशानी आ रही है। 

याचिका में कहा गया कि अदानी ग्रुप को ये निर्देश भी दिए जाएं कि यदि भविष्य में किसी कारणवश फैैक्टरियों में सीमैंट बनाने का कार्य रोकना पड़े तो उसकी जानकारी एक महीना पहले फैक्टरी प्रबंधन नोटिस जारी करके दे तथा आम जनता के लिए मीडिया में भी सार्वजनिक रूप से प्रसारित करे ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके, साथ में यह भी कहा गया कि कंपनी प्रबंधन के असंवैधानिक रूप से दोनोंं फैक्टरियां बंद कर दिए जाने से ट्रांसपोर्टर्ज व अन्य स्टेक होल्डर्ज का जो भी आर्थिक नुक्सान हुआ है, उसकी भरपाई करवाई जाए।

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