Hamirpur: चरस के आरोपियों को मिला 2 वर्ष का कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 29 Mar, 2025 08:29 PM

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शनिवार को मैजिस्ट्रेट सचिन रघु की अदालत ने चरस के मामले में 2 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

हमीरपुर (अजय): शनिवार को मैजिस्ट्रेट सचिन रघु की अदालत ने चरस के मामले में 2 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 4 अक्तूबर 2021 का है। इस रात को भोरंज पुलिस ने इन आरोपियों से 404 ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी महेंद्र सिंह उर्फ सनी पुत्र रघुवीर सिंह निवासी गांव दरबेली जिला हमीरपुर और अजय कुमार पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी गांव लोहारड़ा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 29 के तहत इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।

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